
बहादुरगढ़ में बिना अनुमति आम-जामुन के पेड़ काटने पर मुकदमा दर्ज
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र में बिना अनुमति पेड़ काटने का मामला सामने आया है। वन विभाग की तहरीर पर पुलिस ने वृक्ष संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिना अनुमति आम का पेड़ काटने के मामले में वेद जी पुत्र रामदास निवासी बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ तथा जामुन का पेड़ काटने के मामले में कृष्ण पाल पुत्र राम सिंह निवासी सलारपुर थाना बहादुरगढ़ के खिलाफ वनरक्षक बीट प्रभारी पलवाड़ा प्रिंस की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है।
जानकारी के अनुसार 14 अगस्त 2026 को वन विभाग को पेड़ काटे जाने की सूचना मिली थी। जांच के दौरान बहादुरगढ़ रोड पर एक आम का पेड़ काटे जाने तथा ग्राम चित्तौड़ा की मढ़ैया में एक जामुन का पेड़ काटे जाने की जानकारी सामने आई। वन विभाग के अनुसार संबंधित पेड़ों को काटने के लिए विभाग से कोई अनुमति नहीं ली गई थी। मामले में विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की मांग की गई।
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