
हथियार रखने पर दो वर्ष का कारावास
हापुड सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध असलहा रखने के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
वर्ष 2021 में अभियुक्त बादल द्वारा अवैध रूप से असलहा रखना पाया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 177/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पिलखुवा पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 02 वर्ष का साधारण कारावास व 500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अभियुक्त बादल पुत्र राजेन्द्र निवासी मौ0 रमपुरा थाना पिलखुवा जनपद हापुड़ है।
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