धमकी भरे लहजे में मारपीट करने पर तीन अभियुक्त को मिला दंड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा मारपीट व गाली गलोज कर धमकी देने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने सजा सुनाई और अर्थदण्ड से भी दण्डित किया।
अभियुक्त जाहिद, शकील व शाहिद द्वारा वादी के साथ मारपीट कर गाली गलोज कर धमकी देने के प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 33/2009 धारा 323, 504, 506 भादवि थाना बहादुरगढ़ पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर न्यायालय उठने तक की सजा व प्रत्येक को 03-03 हजार रुपये के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी 1.जाहिद पुत्र जान मौहम्मद, शकील पुत्र मौहम्मद ,शाहिद पुत्र मजीद निवासीगण कस्बा व थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ है।
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