
हज यात्रा के इच्छुक 20 जुलाई तक करें आवेदन, हापुड में यह रहेगी व्यवस्था
हापुड, सूवि (ehapurnews.com): हज आवेदक हज कमेटी आफ इण्डिया मुम्बई ने दिनांक 22.06 2026 को हब-2027 की आधिकारिक घोषणा कर दी है इच्छुक आवेदक आनलाइन हज आवेदन हेतु हज कमेटी ऑफ इण्डिया मुम्बई की वेवसाइट https: // www .haj committee.gov.in व हज सुविधा ऐप पर अन्तिम तिथि 20 जुलाई, 2026 तक हज ई-सुविधा केन्द्र जामिया अरबिया खादिमुल उल इस्लाम, बुलन्दशहर रोड, हापुड़ में निःशुल्क किये जा सकेंगे। हज 2027 आवेदन के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश हज कमेटी ऑफ इण्डिया मुम्बई द्वारा जारी किये गये है जो निम्नवत है-
पासपोर्ट मशीन पठित होना चाहिये, हस्तलिखित मान्य नहीं होगा तथा आवेदन की अन्तिम तिथि 20.07.2026 है पासपोर्ट की वैधता तिथि 31.12.2027 तक होना अनिवार्य है।
. हज-2027 हेतु मात्र दो श्रेणी होगीं प्रथम 40 दिवस व द्वितीय 20 दिवस यात्री आवेदन करते समय अपनी सुविधानुसार विकल्प चुनें। 20 दिवस का विकल्प चयनित करने वालों हेतु केवल सात (07) उडान स्थल निर्धारित है। (अहमदाबाद, बैंग्लोर चेन्नई, कोच्चीन, दिल्ली, हैदराबाद एवं मुम्बई)
. ऑनलाइन आवेदन करते समय पासपोर्ट साइज फोटो, पासपोर्ट का प्रथम पृष्ठ, अन्तिम पृष्ठ, आवासीय प्रमाण, बैंक खाते का विवरण, कैसल्ड चेक अथवा बैंक पासबुक की प्रति अपलोड करनी होगी।
. विस्तृत दिशा-निर्देश हज पॉलिसी सहित हज कमेटी ऑफ मुम्बई व उ0प्र0 राज्य हज समिति की वेबसाइट पर उपलब्ध है। फार्म भरने से पूर्व इसका अवलोकन अवश्य कर लें।
. हज कमेटी ऑफ इण्डिया, मुम्बई ने हज सत्र-2026 हेतु लखनऊ हवाई अड्डे से जाने वाले हज यात्रियों से रू0-352550/- व दिल्ली से रू0-346600 की धनराशि कुल हज खर्च के रूप में जमा करायी गयी थी।
. इज-2027 हेतु अधिकतम 05 लोग एक साथ आवेदन कर सकते है परन्तु सभी आवेदनकर्ता एक ही श्रेणी का होना एवं स्वयं का मोबाइल नम्बर अंकित करना आवश्यक होगा।
. बिना मेहरम श्रेणी में 65 वर्ष या 65 वर्ष से अधिक की महिलायें भी लेडीज विदआउट मेहरम कैटेगरी में आवेदन कर सकती हैं परन्तु 65 वर्ष से अधिक की महिला के सामान्य आवेदकों को आवेदन हेतु प्रति एक कम्पेनियन जिसकी आयु 40 वर्ष से 64 वर्ष के बीच हो।
. 65 वर्ष से अधिक के सामान्य आवेदकों को आवेदन हेतु प्रति एक कम्पेनियन जिसकी आयु 40 वर्ष से 64 वर्ष के बीच हो आवश्यक होगा।
. हज-2027 के प्रचार-प्रसार हेतु जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, मा० सदस्यगण, उ0प्र0 राज्य हज समिति व अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा नामित व्यक्ति ही अधिकृत होगा।
. ऑनलाइन आवेदन उपरान्त आवेदन फार्म का प्रिन्टआउट डाउनलोड करना होगा एवं उसे उ०प्र० राज्य हज समिति को उपलब्ध कराना होगा।
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