अमानत में खयानत पर अदालत ने दिया दंड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा अमानत में खयानत करने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया।
अभियुक्त रोबिन द्वारा अमानत में खयानत करने के मामले में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 377/2006 धारा 406 भादवि थाना बाबूगढ़ पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई अवधि (12 माह 18 दिवस), न्यायालय उठने तक की सजा व 1500/- रुपये के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी रोबिन पुत्र राम अवतार निवासी ग्राम ओलीना थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर है।
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