हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ के थाना पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के पबला चौराहा के पास 18 फरवरी 2022 को सड़क हादसे में हुई सुधीर तोमर निवासी गांव अनवरपुर पिलखुवा की मौत के मामले में गाजियाबाद स्थित मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने ट्रैक्टर चालक से 74 लाख रुपए भुगतान करने की आरसी जिलाधिकारी को जारी की है। न्यायाधिकारी के अध्यक्ष संजय वीर सिंह ने 1 अप्रैल 2024 के फैसले में मृतक के परिजनों को 62 लाख 40 हजार 700 रुपए भुगतान करने का आदेश दिया था लेकिन ट्रैक्टर चालक नीरज और ट्रैक्टर मालिक व नीरज के पिता रविंद्र ने भुगतान नहीं किया। गुरुवार को न्यायाधिकारी ने आरसी जारी करते हुए 7.50 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर समेत 74 लाख 88 हजार 840 वसूली का आदेश दिया।
अधिवक्ता डॉ. राजकुमार चौहान ने बताया कि वर्ष 2022 में रोशन सिंह ने थाने में मुकदमा दर्ज कराते बताया था कि उसके मामा का बेटा सुधीर मोटरसाइकिल से दिनेश नगर से गांव अनवरपुर जा रहा था। शाम को लगभग 7 से 7:30 बजे के आसपास वह पबला चौराहे के पास पहुंचा। उस समय नीरज उर्फ गौरव मुकीमपुर मढैया थाना भोजपुर लाल रंग के ट्रैक्टर को तेजी से चलाता हुआ आया। उसने सुधीर की मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी जिसके बाद सड़क हादसे में सुधीर की मौत हो गई थी। न्यायाधिकरण में डॉ राजकुमार चौहान ने मृतक की पत्नी शोभना, पिता दिलीप, माता उमेश्वती और तीन छोटे बच्चों की तरफ से अर्जी लगाई थी।
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