सड़क हादसे के मुकद्दमे के निपटारे में 23 साल लगे
हापुड, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटना में मृत्यु के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय सजा सुनाई, साथ ही अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
वर्ष 2002 में अभियुक्त बाबू खां द्वारा अपने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर एक लड़की की सड़क दुर्घटना में मृत्यु की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 204/2002 धारा 279, 337, 304ए भादवि थाना हापुड़ देहात पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर न्यायालय उठने तक की सजा तथा 1500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अभियुक्त
बाबू खां पुत्र मुमताज निवासी मौ0 पटवारियान कस्बा व थाना किला परीक्षितगढ़ जनपद मेरठ है।
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