
कर्मचारी को नियुक्ति व पहचान पत्र देना जरूरी
हापुड, सूवि(ehapurnews.com):भारत सरकार द्वारा उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता-2020 (Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (OSHWC Code, 2020) पूर्व में ही प्रख्यापित किया जा चुका है। उक्त कोड के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा नियमावली-2026 (UPOSHW Rules, 2026) राजपत्र में प्रकाशित की गयी है।
उक्त कोड एवं नियमावली का उददेश्य कार्य स्थल पर श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिए सुरक्षित एवं स्वस्थ कार्य वातावरण सुनिश्चित करना तथा सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाओं से सम्बन्धित प्रावधानों को एकीकृत एवं सुव्यस्थित करना है।
नियमावली के अन्तर्गत प्रत्येक कर्मचारी को नियुक्ति पत्र एवं पहचान पत्र उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार 40 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके सभी कर्मचारी का प्रत्येक 12 माह में कम से कम एक बार निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना आवश्यक है। महिला कर्मकारों को उनकी लिखित सहमति के आधार पर निर्धारित सुरक्षा व्यवस्थाओं के साथ रात्रि. पाली में कार्य करने की अनुमति का प्रावधान किया गया है।
नियमावली में कार्यस्थल पर दुर्घटनाओं एवं व्यवसायिक जोखिम की रोकथाम एवं आवश्क सुरक्षा साधनों की उपलब्धता का विशेष ध्यान रखते हुए, कार्यरत श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से सम्बन्धित विभिन्न व्यवस्थाओं के अनुपालन का दायित्व नियोक्ता/आकूपायर पर निर्धारित किया गया हैं
इसके अतिरिक्त विधि में निर्धारित प्रकिया के अनुसार उल्लंघनों के मामलों में अनुपालन एवं सुधार का अवसर तथा पात्र मामलों में अर्थदण्ड एवं शमन (Compounding) की व्यवस्था की गयी है।
अतः जनपद हापुड के समस्त कारखानों, भवन एवं अन्य निर्माण कार्य स्थलों तथा अन्य सम्बन्धित स्थापनाओं के नियोक्ताओं/ आकूपायर से अपेक्षा है कि वे OSHWC Code, 2020 एवं UPOSHW Rules, 2026 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करें।
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