एनसीआर में आने वाले यूपी व हरियाणा के जनपदों में पटाखों पर बढ़ा प्रबंध
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले उत्तर प्रदेश और हरियाणा के जिलों में पटाखों पर प्रतिबंध को अगले आदेश तक बढ़ा दिया है। शीर्ष अदालत ने आदेश देते हुए कहा कि राज्यों की ओर से इसके अनुपालन पर 24 मार्च को विचार किया जाएगा।
पिछले महीने कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों को दिल्ली की तर्ज पर पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करने का निर्देश दिया था। सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश की अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने अदालत को बताया, उत्तर प्रदेश ने 17 जनवरी, 2025 तक सभी प्रकार के पटाखों पर प्रतिबंध लगा न्यायालय के आदेश का पालन किया है। इस पर जस्टिस ओका ने स्पष्ट किया कि अदालत ने न केवल 17 जनवरी तक अस्थायी प्रतिबंध लगाया है, बल्कि राज्यों को दिल्ली के दृष्टिकोण के समान पटाखों पर स्थायी प्रतिबंध पर विचार करने का निर्देश दिया है।
पटाखा व्यापारियों के महासंघ ने दायर किया है आवेदन : मामले में पटाखा व्यापारियों के महासंघ ने हस्तक्षेप आवेदन दायर किया है। जस्टिस ओका ने महासंघ के वकील से पूछा कि अदालत को इस पर सुनवाई क्यों करनी चाहिए। उन्होंने कहा, आपको हमें संतुष्ट करना होगा कि पटाखे जलाने से प्रदूषण नहीं होता है। वकील ने दलील दी कि पटाखे जलाने से प्रदूषण ती होता है, लेकिन इसकी तीव्रता क्षेत्र के हिसाब से अलग- अलग होती है। उन्होंने कहा, कभी- कभी यह बहुत अधिक होता है, कभी-कभी यह नगण्य होता है।
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