नकली शराब बेचने पर मिला कारावास
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रूप से शराब बनाने/बेचने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया।
वर्ष 2024 में अभियुक्त हरबक्श द्वारा अवैध रूप से शराब बनाने/बेचने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 154/2024 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम थाना गढ़मुक्तेश्वर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर 01 वर्ष 03 माह का साधारण कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी हरबक्श उर्फ हीरा सिंह पुत्र सुखविन्दर निवासी ग्राम भगवंतपुर थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापु़ड़ है।
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