धार्मिक स्थल पर तोड़ी मूर्तियां,मिला दंड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा धार्मिक स्थल की मूर्तियों को खंडित करने के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
वर्ष 2024 में अभियुक्त शंकर द्वारा ग्राम बिहुनी में स्थित शिव मंदिर में स्थापित मूर्तियों को खंडित करने की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 150/2024 धारा 298 बीएनएस थाना बहादुरगढ़ पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई अवधि (07 दिवस) व 1,500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अभियुक्त शंकर पुत्र शिवसेवक निवासी गंदू नंगला (प्रदीप उर्फ बाबो का मकान) थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ है।
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