चोरी की थी,अदालत ने सुनाई सजा
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा चोरी करने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
वर्ष 2023 में अभियुक्त विनोद उर्फ भोला द्वारा चोरी करने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 29/2023 धारा 379, 411 भादवि थाना गढमुक्तेश्वर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि 06 माह का साधारण कारावास व 1,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी विनोद उर्फ भोला पुत्र दीवान निवासी मौहल्ला उधोग वाला कस्बा व थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ है।
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