आचार संहिता के कारण कर्मचारीगण जिला मुख्यालय न छोडे
हापुड, सूवि(ehapurnews.com):भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के घोषित कार्यक्रम के अनुसार जनपद में 26-04-2024 को मतदान सम्पन्न हो चुका है तथा दिनांक 04 जून, 2024 को मतगणना सम्पन्न करायी जानी है। सम्प्रति लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 हेतु भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आदर्श आचार संहिता लागू है।
जिला प्रशासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय जनपद स्तरीय अधिकारी आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के बावजूद भी बिना पूर्वानुमति के अवकाश पर व जनपद से बाहर चले जाते हैं. यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक है। जनपद में निर्वाचन सम्बन्धी कार्यों को सुचारू रूप से सम्पन्न कराने तथा भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली व मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र० एवं आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ को समयबद्ध सूचनाओं/रिपोर्ट्स के प्रेषण में कोई विलम्ब न होने के दृष्टिगत यह आवश्यक है कि किसी भी कार्यालयाध्यक्ष द्वारा जिला प्रशासन की अनुमति के बिना अवकाश न लिया जाये व मुख्यालय न छोड़ा जाये।हापुड़ जनपद के समस्त कार्यालयाध्यक्षों को आदेशित किया जाता है कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की मतगणना तिथि 04 जून, 2024 तक किसी भी कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अद्योहस्ताक्षरी की अनुमति से ही अवकाश का उपभोग किया जायेगा तथा अद्योहस्ताक्षरी की अनुमति के बिना अपना मुख्यालय नहीं छोड़ा जायेगा। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्ध प्रतिकूल संज्ञान लिया जायेगा। उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होगा।
दिल्ली की डॉ शूची तनेजा दुआ अब हापुड़ शहर में : 7017732103
























