सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया,मिला दंड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
वर्ष 2018 में अभियुक्त ओमपाल द्वारा सरकारी नाली व चक मार्ग की मेड को तोड़कर अपने खेत में मिलाने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 727/2018 धारा 434, 427 भादवि व 3 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान अधिनियम थाना धौलाना पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बिताई गई अवधि (23 दिवस) की सजा व 200/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी ओमपाल पुत्र लटूर सिंह निवासी ग्राम बासतपुर थाना धौलाना जनपद हापुड़ है।
एक घर हो अपना…. अब पूरा होगा सपना… संपर्क करें: 9756129288 पर
