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हापुड सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा घर में घुसकर मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के मामले में 02 अभियुक्तों को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
वर्ष 1991 में अभियुक्त नरेंद्र व संजीव द्वारा घर में घुसकर मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0सं0 95/1991 धारा 147,148,325,452,323,504,506 भादवि थाना बाबूगढ़ पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्तों को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार न्यायालय उठने तक की सजा व 600-600/- रुपये(कुल 1200/-रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधियो1- नरेन्द्र पुत्र महकार निवासी आयादनगर थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड़।
2- संजीव पुत्र तेजपाल निवासी आयादनगर थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड़ है।






















