हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ की सिविल जज जूनियर डिवीजन त्वरित न्यायालय द्वितीय न्यायिक मजिस्ट्रेट हापुड़ नेहा चौधरी द्वितीय ने सोमवार को दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोप व अन्य धाराओं में नामजद मुकदमे की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। इस अवसर पर आरोपियों का केस लड़ रहे अधिवक्ताओं ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी।
हापुड़ बार एसोसिएशन हापुड़ के वरिष्ठ अधिवक्ता उदय सिंह ने बताया कि 17 मार्च 2021 को हापुड़ की महिला थाना पुलिस ने अवनीत कौर पुत्री मनजीत सिंह निवासी चमनगंज यमुनानगर प्रयागराज की तहरीर के आधार पर पति मनजीत, देवर हरजीत सिंह पुत्रगण सरदार इंद्रजीत सिंह, सास परमजीत कौर, ननद नवनीत कौर, ससुर इंद्रजीत सिंह तथा तैयार ससुर जसवीर सिंह निवासीगढ़ मोहल्ला न्यू शिवपुरी हापुड़ के खिलाफ दहेज प्रतिषेध अधिनियम 3/4 तथा आईपीसी की धारा 498 ए, 323, 354 (क) के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। मामला जब न्यायालय में पहुंचा तो दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता उदय सिंह, विमल कुमार गुप्ता, विशाल अग्रवाल, रवि सैनी ने यह केस आरोपियों की तरफ से लड़ा। अदालत में मजबूत पैरवी के चलते आरोपियों को आरोपी से दोष मुक्त किया गया।