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कर्मचारियों के बीमा की पुरानी व्यवस्था खत्म
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य सहायता प्राप्त (एडेड) शिक्षण संस्थानों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए करीब 58 वर्ष पहले लाभत्रयी योजना शुरू की गई थी। इसके तहत उन्हें पेंशन, बीमा और अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) देने की व्यवस्था है। नई पेंशन योजना लागू होने और अन्य नियमों के बदलाव के चलते इस पुरानी योजना का अब महत्व खत्म हो गया है। ऐसे में कैबिनेट ने इसे समाप्त किए जाने का निर्णय लिया है। उप्र राज्य सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों के लिए 17 दिसंबर, 1965 बनाई गई लाभत्रयी नियमावली को समाप्त कर दिया गया है।
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