तब्लीगी जमात दिल्ली से लौट कर पिलखुवा के गांव हावल के एक मदरसे में शरण पाने वाले थाईलैंड देश के नौ विदेशियों तथा झारखंड प्रदेश के रांची के दो लोगों तथा मुजफ्फरनगर व हावल के एक-एक व्यक्ति के विरुद्ध अधिनियम, महामारी अधिनियम व भा. दं. संहिता की धारा 270, 269, 188 के तहत मुकद्दमा दर्ज किया गया है।
पुलिस ने बताया कि गांव हावल के मदरसा संचालक मौहम्मद शभशु तबरेज तथा ग्राम प्रधान फिदा हुसैन के विरुद्ध पुलिस द्वारा पहले ही मुकद्दमा दर्ज किया जा चुका है। पुलिस जांच में यह तथ्य सामने आया है कि मदरसा में शरण पाए व विदेशी लोगों सहित 13 लोगों को यह जानकारी थी कि देश में कोरोना वायरस महामारी फैली है और वे निरन्तर अंग्रेजी अखबारों की खबरों तथा टीवी समाचारों से जानकारी लेते रहे हैं, परन्तु विदेशी व अन्य प्रांतों तथा जनपद के लोगों की शरणपाने की जानकारी जिला प्रशासनिक अधिकारियों को नहीं दी गई।
उपरोक्त सभी आरोपियों को चिकित्सीय परीक्षण हेतु मोनाड विश्वविद्यालय में स्थापित शेल्टर हाउस में रखकर सैनेटाइज़ किया गया है।