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पाक्सो एक्ट में रेपिस्ट को 20 साल का सश्रम कारावास,15 हजार रूपए का अर्थदण्ड
हापुड,सीमन (ehapurnews.com):न्यायालय ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल का सश्रम कारावास और 15 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले मेें एक अभियुक्त को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 15,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।अभियुक्त थाना हाफिजपुर के गांव झंडा मुशर्रफ पुर का आमिर है।अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है।
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