शराब बेचने पर दो दिन की सजा

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शराब बेचने पर दो दिन की सजा
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रूप से शराब बेचने के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा।
वर्ष 2001 में अभियुक्त जयकिशोर द्वारा अवैध रूप से शराब बेचना पाया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 90/2001 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना बहादुरगढ़ पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बितायी गयी अवधि (02 दिवस) की सजा व 500/- रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।अभियुक्त जयकिशोर उर्फ जंगलिया पुत्र नत्थुआ निवासी ग्राम सदरपुर थाना बहादुरगढ जनपद हापुड़ है।

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