असलहा रखने पर मिली सजा

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हापुड,सीमन (ehapurnews.com):
पुलिस अधीक्षक हापुड़ के निर्देशन में हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रुप से असलहा रखने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई।
वर्ष 2023 में अभियुक्त कमरूद्दीन द्वारा अवैध रुप से असलहा रखने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 01/2023 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना धौलाना पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम माननीय न्यायालय CJ(JD)-द्वितीय हापुड़ द्वारा अभियुक्त उपरोक्त के जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बितायी गई अवधि (01 वर्ष 01 माह 03 दिवस) से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी का नाम व पता
आमिर पुत्र नवाब निवासी एनटीपीसी रोड थाना धौलाना जनपद हापुड़ है।