जनपद हापुड़ में दफा 144 लागू

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जनपद हापुड़ में दफा 144 लागू

हापुड़, सीमन (ehapurnews.com) : जनपद हापुड़ की जिलाधिकारी मेधा रुपम ने नववर्ष व आगामी त्यौहारों व विभिन्न परीक्षाओं के आयोजन को देखते हुए जनपद हापुड़ में धारा 144 लागू की है यह निषेधाज्ञा 29 जनवरी 2023 की मध्यरात्रि तक लागू रहेगी। उक्त आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

एक सरकारी प्रैसनोट में बताया गया है कि निषेधाज्ञा के दौरान पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ किसी सार्वजनिक स्थान पर न एकत्र होंगे और न ही एक साथ चलेंगे। यातायात अवरुद्ध करना भी दंडनीय होगा। अफवाएं फैलाना व भ्रमप्रचार करना भी दंडनीय होगा। कोई भी व्यक्ति व व्यक्ति समूह किसी भी प्रकार के राजनैतिक, जातिय, धार्मिक व सामाजिक भावनाओं को बिगाड़ने वाले किसी भी प्रकार के नारे आदि नहीं लगाएंगा, तथा न ही सोशल मीडिया पर प्रचार-प्रसार करेगा। कोई भी व्यक्ति जनपद हापुड़ की सीमा के अंतर्गत किसी भी प्रकार का शस्त्र व विस्फोटक पदार्थ आदि लेकर आवागमन नहीं करेगा, साथ ही कोई भी व्यक्ति रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा आदि।

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