
नाबालिग के रेपिस्ट को एक माह 28 दिन की सुनवाई में मिला 20 साल का कारावास
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए मात्र एक माह 28 दिवस मे नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया है। अभियुक्त अभिषेक उर्फ पुन्नू पुत्र सुनील उर्फ बालकिशोर निवासी कस्तला कास्माबाद थाना पिलखुवा जनपद हापुड़ द्वारा 06 वर्षीय नाबालिग बच्ची को मोटर साइकिल पर बैठाकर ले जाना तथा दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गई थी जिसके सम्बन्ध में थाना पिलखुवा पर मु0अ0सं0 358/2026 धारा 137(2), 65(2), बीएनएस व 5एम 6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 20.07.2026 को आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया।
मॉनीटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके फलस्वरूप आज दिनांक 10.09.2026 को अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय एडीजे/स्पेशल पॉक्सो एक्ट प्रथम हापुड़ द्वारा 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
अभियोजन विभाग से श्री हरेन्द्र कुमार त्यागी (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक निरी० श्री नरेश कुमार, पैरोकार है० का0 देवेन्द्र कुमार व कोर्ट मोहर्रिर है0का0 प्रशान्त पाण्डेय का विशेष योगदान रहा।
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