
डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम इंक्लेव आवासीय कॉलोनी के ऊर्जीकरण पर रोक, जांच में सामने आईं कई अनियमितताएं
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर डिवीजन क्षेत्र के गांव भमैड़ा में विकसित की जा रही एक आवासीय कॉलोनी के ऊर्जीकरण का मामला सामने आया है। अधिकारियों की जांच में लेआउट में स्वीकृत क्षेत्रफल से कम भूमि दर्शाए जाने की बात सामने आई, जिसके बाद फाइल को निरस्त कर दिया गया।
मामला डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम इंक्लेव आवासीय कॉलोनी से जुड़ा है। अधीक्षण अभियंता की जांच में खसरा संख्या 232, 234 और 235 की कुल 0.7440 हेक्टेयर भूमि दर्ज मिली, जबकि तैयार लेआउट में केवल 5,089 वर्ग मीटर भूमि दिखाई गई थी। इसके अलावा रास्ते और पार्क के लिए आरक्षित भूमि का भी अलग-अलग विवरण सामने आया।
जांच के दौरान विद्युत संरचना से संबंधित सिंगल लाइन डायग्राम में भी कई जरूरी जानकारियां स्पष्ट नहीं मिलीं। वहीं प्रस्तावित विद्युत भार के अनुसार देय ड्राफ्टिंग शुल्क जमा किए जाने का प्रमाण भी अभिलेखों में नहीं पाया गया।
अधिकारियों को भूमि स्वामित्व, पट्टा, पावर ऑफ अटॉर्नी और वैध अधिग्रहण से जुड़े दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं कराए गए। इन कमियों के बावजूद फाइल पास किए जाने और कॉलोनी के ऊर्जीकरण का काम शुरू होने पर सवाल खड़े हुए हैं।
मामले में अधीक्षण अभियंता ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और कॉलोनी में चल रहे कार्य को रुकवा दिया गया है। अब संबंधित अधिकारियों से जवाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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