अवैध हथियार रखने पर सजा
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र रखने के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
वर्ष 2012 में अभियुक्त रिंकू द्वारा अवैध शस्त्र रखना पाया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 632/12 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना हापुड़ नगर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। 07 अगस्त 2024 को न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बिताई गई अवधि की सजा (08 दिवस) एवं 1,500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।अभियुक्त रिंकू पुत्र जयप्रकाश उर्फ प्रकाश निवासी मौ0 गिरधारीनगर भीमनगर थाना हापुड़ देहात जनपद हापुड़ है।
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