शराब के धंधेबाज को सजा व अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध शराब बनाने व बेचने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने सजा सुनाई है ,साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया है।
अभियुक्त दिनेश द्वारा अवैध रूप से अवैध शराब बेचने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 707/15 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना हापुड़ नगर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया और अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बिताई गई अवधि की सजा (13 दिवस) व 1,500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी
दिनेश पुत्र कलुआ निवासी मौ0 किठौडिया गली नं0-2 फ्रीगंज रोड थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़ है।
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