अवैध शस्त्र मिला था, 9 माह का कारावास व अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र रखने के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
वर्ष 2023-24 में अभियुक्त बबलू द्वारा अवैध शस्त्र रखना पाया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध क्रमशः मु0अ0सं0 170/23 व मु0अ0सं0 43/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बहादुरगढ पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। 07 अगस्त.2024 को न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 09 माह का साधारण कारावास एवं तीन हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अभियुक्त
बबलू पुत्र फजला उर्फ फजल निवासी ग्राम पूठ थाना बहादुरगढ जनपद हापुड़ है।
फंगल (दाद), बालों का झड़ना, चर्म रोग, गुप्त रोग आदि, महिला मरीज के लिए महिला चिकित्सक : 9719123457

सरस्वती कॉलिज ऑफ फार्मेसी में प्रवेश प्रारम्भ : 8791865453, 7217316586


























