आपराधिक अतिचार पर सजा व अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा आपराधिक अतिचार के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदंड से भी दण्डित किया गया।
वर्ष-2008 में अभियुक्त विरेन्द्र द्वारा आपराधिक अतिचार की घटना की गई थी, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 61/2008 धारा 447 भादवि थाना सिम्भावली पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 08-07-2024 को माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गई अवधि (06 दिवस) व न्यायालय उठने तक की सजा एवं 400/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी विरेन्द्र पुत्र हरज्ञान सिंह निवासी बक्सर थाना सिम्भावली जनपद हापुड़ है।
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