
पेंशनर के लिए खास खबर
हापुड, सूवि(ehapurnews.com):ऐसे प्रकरण कोषागार की संज्ञान में आते रहे है, जिनमे पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु हो जाने के उपरान्त उनके परिजनों द्वारा इसकी सूचना कोषागार कार्यालय को नहीं दी जाती है जिसके फलस्वरूप कोषागार द्वारा पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर की पेंशन का भुगतान जारी रखा जाता है | बाद में पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु की जानकारी कोषागार कार्यालय को प्राप्त होने पर अधिक भुगतान हुई पेंशन की वसूली सम्बन्धी कार्यवाही करनी पड़ती है। इस सम्बन्ध में जनपद कोषागार, हापुड़ से पेंशन प्राप्त कर रहे समस्त पेंशनरों व उनके परिजनों को सूचित किया जाता है कि पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर (यथास्थिति) की मृत्यु हो जाने पर इसकी सूचना तत्काल कोषागार कार्यालय को उपलब्ध करायी जाये जिससे मृत्यु की सूचना प्राप्त न होने के कारण भुगतान होने वाली अधिक पेंशन की वसूली सम्बन्धी कार्यवाही से बचा जा सके | यह पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर के परिजनों का नैतिक एवं विधिक कर्तव्य है।
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