अवैध हथियार मिलने पर सजा व अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रुप से असलहा रखने/बनाने के मामले में दो अभियुक्तों को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने सजा सुनाई है, साथ ही अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है।
वर्ष 2005 में अभियुक्तगण धर्मवीर व गोपाल द्वारा अवैध रुप से असलहा रखने/बनाने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 74/2005 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना गढ़मुक्तेश्वर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्तगण उपरोक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि (03 माह 07 दिवस) व 1,500-1,500/- रुपये (कुल3,000/- रुपये) के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी गोपाल पुत्र हरि सिंह व धर्मवीर पुत्र बांकेलाल निवासीगण ग्राम नया गांव इनायतपुर थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़ है।
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