अवैध हथियार रखने पर सजा व अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र रखने के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई,साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
वर्ष 2004 में अभियुक्त इकबाल द्वारा अवैध शस्त्र रखना पाया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्तगण के विरुद्ध मु0अ0सं0 08/04 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना पिलखुवा पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में 01 जुलाई.2024 को न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बिताई गई अवधि की सजा एवं 1500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी इकबाल पुत्र आस मौहम्मद निवासी ग्राम सिखैड़ा थाना पिलखुवा जनपद हापुड़ है।
लाखों के वाहन को चोरी होने से बचाए: 8979003261
सरस्वती कॉलिज ऑफ फार्मेसी में प्रवेश प्रारम्भ : 8791865453, 7217316586


























