अवैध हथियार रखने पर मिली सजा व अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध असलहा रखने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया।अभियुक्त रईस द्वारा अवैध असलहा रखना पाया गया था जिसके संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 213/2001 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना सिम्भावली पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि (08 माह 11 दिवस) व 1,500/- रुपये के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी रईस पुत्र अजीज निवासी ग्राम पलवाड़ा थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ है।
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