पशु कटान के मामले में 24 साल बाद आया फैसला

0
22






पशु कटान के मामले में 24 साल बाद आया फैसला
हापुड, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा प्रतिबंधित पशु कटान करने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया।
अभियुक्त कामिल द्वारा प्रतिबंधित पशु कटान करने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 417/2001 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना गढ़मुक्तेश्वर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गयी अवधि (एक माह 13 दिवस) व 1,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी कामिल पुत्र गुलाम हुसैन निवासी रामपुर थाना रजबपुर जनपद अमरोहा है।

प्लाइवुड, हार्डवेयर और मॉड्यूलर किचन एसेसरीज से जुड़ा सारा सामान होलसेल दामों पर खरीदें: 9927019562





LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here