चोरी का कब्जे से माल मिलने पर दंडित
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा चोरी का माल व अवैध चाकूबरामद होने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया।
वर्ष 2023 में अभियुक्त निखिल द्वारा चोरी करने व चोरी का माल व अवैध चाकू बरामद होने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध *मु0अ0सं0 322/2023 धारा 414 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बाबूगढ़ पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर 500/- रुपये के अर्थदण्ड व एक वर्ष 07 माह 9 दिवस के कारावास से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी निखिल पुत्र अनिल निवासी पुराना आवास विकास थाना काशीपुर जनपद ऊधमसिंह नगर है।
