
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीमा कंपनी को कोविड मरीज के इलाज का क्लेम देने का आदेश दिया है। आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार जैन और सदस्यों ने कंपनी को 45 दिन में क्लेम राशि 1,58,050 रुपए देने का आदेश दिया है। समय सीमा में भुगतान न करने पर 6% वार्षिक ब्याज देना होगा। कंपनी को मानसिक क्षतिपूर्ति और वाद व्यय के ₹5000 अलग से देने होंगे।
हापुड़ बार एसोसिएशन हापुड़ के अधिवक्ता विवेक गर्ग ने बताया कि हापुड़ की कॉलोनी राधापुरी निवासी महेश कुमार गुप्ता ने एक बीमा कंपनी से 15 लाख रुपए की मेडिकल पॉलिसी ली थी जिसमें उनकी पत्नी मीना गुप्ता भी शामिल थी। पॉलिसी के वैधता 20 जुलाई 2020 से 19 जुलाई 2021 तक मान्य थी। कोरोना के दौरान मीना गुप्ता इस वायरस से पीड़ित हुई जिन्हें 16 सितंबर 2020 को अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती कराया जहां वह 25 सितंबर तक अस्पताल में भर्ती रही। इलाज में 2,09,999 रुपए खर्च हुए सभी बिल व दस्तावेज बीमा कंपनी को दिए गए लेकिन 25 मई 2021 को कंपनी ने क्लेम नहीं दिया।
न्याय के लिए पीड़ित ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का दरवाजा खटखटाया जहां सोमवार की शाम फैसला आया और बीमा कंपनी को 45 दिन में क्लेम राशि देने का आदेश दिया गया है। एडवोकेट विवेक गर्ग ने बताया कि उनकी टीम में एडवोकेट विनय कश्यप, एडवोकेट मनीष वर्मा शामिल रहे।
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