हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): अवैध असलहा रखने के मामले में एक अभियुक्त को न्यायालय ने शुक्रवार को दोषी मानते हुए सजा सुनाए और अर्थदण्ड भी लगाया। वर्ष 2011 में अभियुक्त रहीसु पुत्र हलीमुद्दीन निवासी बाबली कोल्हू की पट्टी थाना बडौत जनपद बागपत द्वारा अवैध असलहा रखने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 563/2011 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना हापुड नगर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में दिनांक 22.02.2024 को न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गई अवधि की सजा एवं 1,500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
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