
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में वर्ष 2024 में हुए इमरान हत्याकांड के मामले में अदालत में फैसला सुनाया है जिसमें इमरान की पत्नी और उसके कथित प्रेमी द्वारा पति की हत्या करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय हापुड़ ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोनों को 50-50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अदालत में 5 साल का बच्चा बोला मां ने पिता के पैर पकड़े थे और समीर ने मुंह दबाया था। बालक के बयान को अहम साक्ष्य मानते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।
27 अगस्त 2024 को गांव छपकोली के रहने वाला समीर, इमरान के घर सुबह करीब 10:00 बजे पहुंचा था। दोपहर करीब 2:00 बजे जब इमरान अपने घर लौटा तो उसकी पत्नी रुखसार ने समीर को कमरे में छिपा दिया। इमरान को पहले से अपनी पत्नी और समीर के बीच प्रेम संबंध होने का शक था जब इमरान कमरे में गया तो उसने समीर को देख लिया। इसके बाद दोनों में कहासुनी शुरू हो गई और यह मारपीट में बदल गई। उसके बाद समीर ने इमरान की छाती पर बैठकर उसका मुंह दबा दिया और रुखसार ने पैर पकड़ लिए। इस दौरान दम घुटने से इमरान की मौत हो गई जिसके बाद पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। मामला न्यायालय तक पहुंचा तो कोर्ट ने दोनों को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है।
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