
सिलेंडर की कालाबाजारी पर बड़ा एक्शन: 32 गैस सिलेंडरों को सरकार के पक्ष में जप्त करने का आदेश
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ के असौड़ा गांव में अवैध रूप से गैस सिलेंडर के भंडारण मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। एडीएम न्यायिक मोनिका सिंह ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सुनवाई करते हुए घर से बरामद 32 घरेलू गैस सिलेंडरों को सरकार के पक्ष में जप्त करने का आदेश जारी किया है।
मामला 11 मार्च 2026 का है, जब पूर्ति विभाग की टीम ने पुलिस बल के साथ असौड़ा गांव निवासी रिहान पुत्र इजहार के घर पर छापा मारा था। छापेमारी के दौरान मौके से एचपी गैस कंपनी के 18 भरे हुए और 14 खाली घरेलू सिलेंडर बरामद हुए थे। जांच में सामने आया कि आरोपी अलग-अलग हॉकरों से सिलेंडर खरीदकर ग्रामीणों को 20 से 30 रुपये के मुनाफे में बेचता था और यह खेल करीब एक साल से चल रहा था।
बरामदगी: 18 भरे और 14 खाली सिलेंडर (कुल 32)
जिला पूर्ति अधिकारी को सिलेंडर नीलाम कर राशि राज्य सरकार के खाते में जमा कराने के निर्देश
कोर्ट का रुख: एडीएम न्यायिक मोनिका सिंह द्वारा आरोपी की दलीलों को खारिज किया गया।
कार्रवाई के दौरान आरोपी ने तर्क दिया था कि उसने दावत के लिए रिश्तेदारों और परिचितों से सिलेंडर उधार लिए थे। हालांकि, कोर्ट ने इस दलील को पूरी तरह से खारिज कर दिया। कोर्ट ने माना कि छापेमारी 11 मार्च को हुई थी, जबकि दावत 20 मार्च को आयोजित होनी थी। नौ दिन पहले इतनी बड़ी संख्या में बिना किसी वैध दस्तावेज के सिलेंडरों का भंडारण करना बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है।
न्यायालय ने आरोपी के सभी तर्कों को निराधार मानते हुए सिलेंडरों को जप्त करने और जिला पूर्ति अधिकारी डॉ. सीमा सिंह को नियमानुसार उनका निस्तारण कर राशि सरकारी खजाने में जमा कराने का आदेश दिया है।
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