सगी नाबालिक बेटी के साथ बलात्कार करने वाले पिता को आजीवन कारावास

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हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट हापुड़ ने एक पिता को अपनी नाबालिक सगी बेटी के साथ बलात्कार करने के मामले में दोषी ठहराया है। न्यायाधीश श्वेता दीक्षित ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी पिता को आजीवन कारावास और 21,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। यह घिनौनी वारदात जनपद हापुड़ के थाना हाफिजपुर क्षेत्र के एक गांव की है जहां 55 वर्षीय पिता ने रिश्ते को शर्मसार व कलंकित कर अपनी 15 साल की नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार किया। आरोपी ने एक बार फिर पीड़िता को अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की लेकिन पीड़िता किसी तरह आरोपी के चुंगल से भाग कर अपनी ताई के पास पहुंच गई महिला ने अपने देवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। मामले की सुनवाई न्यायालय में शुरू हुई जहां आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 21,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।


पत्नी की हो चुकी है मृत्यु:
विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो हरेंद्र सिंह त्यागी एडवोकेट ने बताया कि हाफिजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले 55 वर्षीय आरोपी की पत्नी की 14 फरवरी 2021 को मृत्यु हो गई। पत्नी की मृत्यु के पश्चात आरोपी ने अपनी हवस मिटाने के लिए 15 साल की बेटी के साथ बलात्कार किया।


फिर किया बलात्कार का प्रयास:
आरोपी ने बलात्कार करने के पश्चात 26 फरवरी 2021 को खेतों से काम कर घर लौटी अपनी बेटी के साथ एक बार फिर शराब के नशे में रेप करना चाहा लेकिन किसी तरह पीड़िता छूटकर भाग खड़ी हुई और अपनी ताई के पास पहुंची। पीड़िता की ताई थाने पहुंची और पुलिस को मामले से अवगत कराया। हाफिजपुर पुलिस ने तहरीर के आधार पर पोक्सो एक्ट व आईपीसी के अन्य धाराओं में आरोपी पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
आजीवन कारावास:
मामले की सुनवाई न्यायालय में हुई जहां मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट हापुड़ श्वेता दीक्षित ने आरोपी पिता को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 21000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया।

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