
CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v80), default quality
पुलिस पर फायर करने पर मिला कारावास व अर्थदण्ड
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करना तथा कब्जे से मिली चोरी की कार को बेचने के उद्देश्य से जालसाजी व धोखाधड़ी कर फर्जी दस्तावेज तैयार करने के मामले में 02 आरोपियों को 09-09 वर्ष का कारावास व 15,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया है।
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 18.06.2026 को मा0 न्यायालय द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करना तथा कब्जे से मिली चोरी की कार को बेचने के उद्देश्य से जालसाजी व धोखाधड़ी कर फर्जी दस्तावेज तैयार करने के मामले में 02 आरोपियों को दण्डित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-
दिनांक 18.12.2016 को अभियुक्तगण 1. इरशाद पुत्र आस मौ० निवासी ग्राम सजनपुर थाना भावनपुर जनपद मेरठ, 2. अमीरुद्दीन पुत्र जियाऊदीन निवासी ग्राम भमरा थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से हमला किया तथा कब्जे से मिली चोरी की कार को बेचने के उद्देश्य से जालसाजी व धोखाधड़ी कर फर्जी दस्तावेज तैयार करने की घटना कारित की गई थी जिसके सम्बन्ध में थाना हापुड़ नगर पर मु0अ0सं0 989/2016 धारा 147, 148, 149, 307, 420, 482 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया ।
आज दिनांक 18.06.2026 को अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी द्वितीय हापुड़ द्वारा 09-09 वर्ष का साधारण कारावास व 15,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
99 MINI MALL से खरीदें अधिकतर सामान मात्र 99/- में: 8191820867























