अंटी से मिला अवैध हथियार,सजा 6 दिन की
हापुड, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध असलहा रखने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने सजा सुनाई है, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया है।
वर्ष 2010 में अभियुक्त संतू द्वारा अवैध असलहा रखने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 235/2010 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बहादुरगढ़ पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में न्यायालय ने अभियुक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि (06 दिवस) व 1,200/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता संतू पुत्र जीत सिंह निवासी ग्राम खेड़ा थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ है।
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