हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ के गांव रसूलपुर के ग्राम प्रधान अमित कुमार द्वारा ग्राम पंचायत में हुए विकास कार्यों में अनियमितता बरतने का आरोप है। जांच में ग्राम प्रधान को दोषी पाया गया है और उसके अधिकार भी सीज कर दिए गए हैं। ग्राम पंचायत रसूलपुर के ग्राम प्रधान द्वारा वित्तीय अनियमितता बरती गई थी। इसके पश्चात जांच हुई जिसमें वह दोषी पाए गए हैं। जिलाधिकारी हापुड़ प्रेरणा शर्मा ने उनके अधिकार को सीज कर दिया है।
बताया जा रहा है कि ग्राम प्रधान अमित कुमार द्वारा पंचायत के खाते से अपने निजी खाते में रुपए ट्रांसफर करने के आरोप लगे थे। इसके अलावा ग्राम प्रधान और सचिव ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुटि से कब्रिस्तान के इंटरलॉकिंग निर्माण पर अंकन करीब 4.36 लाख रुपए, प्राथमिक स्कूल में प्रार्थना स्कूल और सरस्वती स्थल के निर्माण पर अंकन करीब 1.34 लाख रुपए, लाइब्रेरी में फिटिंग स्टैंडर्ड के कार्य आदि पर करीब अंकन 1.78 लाख का भुगतान वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल करीब 7.48 लाख रुपए के कार्यों की गुणवत्ता घटिया होने की शिकायत की गई। 15 सितंबर 2022 को प्रधान द्वारा एक लाख रुपए ग्राम निधि के खाते से अपने निजी खाते में ट्रांसफर कर लिए गए। इसके दुरुपयोग के आरोप लगे थे। शिकायत के बाद जिलाधिकारी ने मामले की जांच बीएसए और सहायक अभियंता मध्य गंग नहर को सौंप थी। जांच में ग्राम प्रधान अमित कुमार को नोटिस जारी किया गया था। जांच में दोषी पाए गए जिनके अधिकारों को सीज़ कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
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