गैंगस्टर के अभियुक्त को कारावास व अर्थदण्ड की सजा
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में एक अभियुक्त को 08 वर्ष 01 माह का साधारण कारावास व 2,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।गैंगस्टर हापुड के मौहल्ला भंडार पट्टी का परवेज है।
मैक्स हॉस्पिटल के पूर्व चिकित्सक डॉ. अभिषेक शर्मा (E.N.T.) अब हापुड़ में: 9927827214
