मादक पदार्थ के धंधेबाज को चार वर्ष 3 माह की सजा व अर्थदण्ड

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मादक पदार्थ के धंधेबाज को चार वर्ष 3 माह की सजा व अर्थदण्ड
हापुड सीमन (ehapurnews.com):न्यायालय ने मादक पदार्थ के एक धंधेबाज पर दोष सिध्द होने पर चार वर्ष तीन माह का कारावास व तीन हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाये जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए मादक पदार्थ के मामले में एक अभियुक्त को 04 वर्ष 03 माह का साधारण कारावास व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।अभियुक्त हापुड के मौहल्ला शिव दयाल पुरा का मोनू भटियारा है।

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