
पिलखुआ में बाल विवाह रोका गया
हापुड़, सीमन/संजय कश्यप (ehapurnews.com):जिला प्रोबेशन अधिकारी स्मिता सिंह के निर्देशन में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के अंतर्गत एक बाल विवाह को समय रहते रोका गया। प्राप्त सूचना के आधार पर जिला प्रशासन, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, पुलिस विभाग एवं संबंधित ग्राम स्तरीय अधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई।
उक्त बाल विवाह सिद्दीकपुरा ग्राम/मोहल्ला, थाना पिलखुवा जनपद हापुड़ में आयोजित किया जाना प्रस्तावित था, जिसमें बालिका की आयु विधि द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु से कम पाई गई। मौके पर पहुँचकर टीम द्वारा परिजनों को बाल विवाह के दुष्परिणामों एवं कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई तथा काउंसलिंग की गई और बालिका को बाल कल्याण समिति हापुड़ के समक्ष पेश किया गया।
जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है तथा यह बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास के लिए अत्यंत हानिकारक है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर कठोर दंड का प्रावधान है।
जिला प्रशासन जनसामान्य से अपील करता है कि यदि कहीं भी बाल विवाह की सूचना प्राप्त हो तो तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, पुलिस या जिला प्रोबेशन कार्यालय को सूचित करें, ताकि समय रहते कार्रवाई कर बच्चों के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके।
घुटनों के दर्द, स्लिप डिस्क से परेशान तो आधुनिक मशीनों द्वारा कराएं फिजियोथैरेपी: 7417230216
























