
70.50 लाख की धोखाधड़ी के मामले में मुकदमा दर्ज
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ के थाना हापुड़ कोतवाली क्षेत्र के गांव सबली में एक निवासी के साथ 70.50 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर तीन नामजद आरोपियों व दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। गांव सबली के रहने वाले भूपेंद्र ने बताया कि मोहल्ला गणेशपुरा के सुरेंद्र कुमार, उसकी पत्नी अंशु रानी, तेजवीर सिंह और दो अज्ञात व्यक्तियों के साथ साल 2021 में उसकी कृषि भूमि के आधे हिस्से का 90 लाख में सौदा हुआ था। सरकारी मूल्य के अनुसार 45 लाख रुपए का इकरारनामा कराया गया और 19.50 लाख रुपए बयाने के रूप में आरटीजीएस से दिया गया जबकि शेष 25.50 लाख बेनामे के समय देने का आश्वासन दिया गया।
आरोपियों ने 27 नवंबर 2024 को इकरारनामा बढ़ाने के बहाने फर्जी दस्तावेज तैयार कर दूसरी कृषि भूमि का बैनामा अपने नाम कर लिया। उसे जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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