मोनाड विश्वविद्यालय की फर्जी डिग्री के आठ आरोपियों की जमानत से इंकार

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मोनाड विश्वविद्यालय की फर्जी डिग्री के आठ आरोपियों की जमानत से इंकार

हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ के बहुचर्चित मोनाड विश्वविद्यालय के फर्जी डिग्री व मार्कशीट के आठ आरोपियों के न्यायलय ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।

सरकार और एसटीएफ के ओर से अधिवक्ता अजनान खान ने बताया कि मोनाड विश्वविद्यालय में फर्जी मार्कशीट और डिग्री के मामले में आठ अभियुक्त द्वारा दाखिलं जमानत प्रार्थना पत्र दिया था। सोमवार को मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में मोनाड विश्वविद्यालय के मालिक बिजेंद्र सिंह हुड्डा और संदीप सेहरावत की जमानत पर सुनवाई हुई थी। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपने अपने पक्ष रखे थे। बुधवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुख्य न्यायालय मजिस्ट्रेट ने दोनों की जमानत याचिका निरस्त कर दी। अब 16 जून को सुनवाई होगी।

यह था मामला : मोनाड विश्वविद्यालय में 17 मई को स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने फर्जी मार्कशीट और डिग्रियां बनाने का पर्दाफाश किया था। टीम ने विश्वविद्यालय मालिक विजेंद्र सिंह हुड्डा समेत ग्यारह आरोपियों को गिरफ्तार किया था। टीम ने विश्वविद्यालय से 1372 फर्जी मार्कशीट व डिग्री, 262 फर्जी प्रोविजनल व माइग्रेसन प्रमाण पत्र, 1.4 मोबाइल फोन, एक आईपैड, 7 लैपटॉप, 26 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और 6.54 लाख रुपये भी बरामद किए थे। एसटीएफ निरीक्षक ओम शंकर शुक्ला ने मालिक विजेंद्र सिंह हुड्डा, मुकेश ठाकुर, अनिल बत्रा, नितिन कुमार सिंह, गौरव शर्मा, सनी कश्यप, इमरान, कुलदीप, विपुल तालियान और संदीप सेहरावत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। बाद में एक अन्य आरोपी हरियाणा के जनपद फरीदाबाद थाना वल्लभगढ़ की मुकेश कालोनी निवासी राजेश को भी गिरफ्तार किया था।

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