दूध, तेल, जूस में मिलावट करने पर लगा 13.85 लाख का जुर्माना
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले अब बच नहीं पाएंगे। एडीएम कोर्ट ने खाद्य सामग्री में मिलावट कर बेचने वालों के खिलाफ 13.85 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे थे। रिपोर्ट आने के बाद यह कार्रवाई की गई है।
विभाग ने त्योहारों के दौरान सैंपलिंग की कार्रवाई की थी। 9 मामलों में एडीएम संदीप कुमार ने सुनवाई करते हुए जुर्माना लगाया है, इसमें बुलंदशहर रोड निवासी पुनीत कुमार के यहां से लिया गया दूध का नमूना अद्योमानक मिलने पर 20 हजार, सराफा बाजार में संजीव कुमार के यहां से राजभोग का नमूना मिथ्याछाप मिलने पर 50 हजार, धौलाना में आदर्शनगर कॉलोनी निवासी अनवर के यहां से अनार का जूस का नमूना अद्योमानक मिलने पर 25 हजार, हरोड़ा मोड़ निवासी सलीम के यहां से सरसों का तेल अद्योमानक मिलने पर 25 हजार, गांव नवादा निवासी सुनील के यहां का मिश्रित दूध का नमूना अद्योमानक मिलने पर 20 हजार, शेखपुर खिचरा निवासी शाहिद के यहां से लिए गए कुटू के आटे में वाह्य पदार्थ, क्वालिटी खराब होने पर 25 हजार का जुर्माना लगाया गया है।
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