वाहन से टक्कर मारकर घायल करने पर 15 सौ रूपए का अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com): पुलिस अधीक्षक हापुड़ के निर्देशन में हापुड़ पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटना के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई।
अभियुक्त सन्तोष कुमार द्वारा अपने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर एक व्यक्ति को सड़क दुर्घटना में घायल किया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 178/13 धारा 279, 337, 427 भादवि थाना हापुड़ नगर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में आज न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 1,500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अभियुक्त सन्तोष कुमार पुत्र नवरतन सिंह निवासी रामनगर थाना बिठुआ जनपद मैनपुरी है।
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