
उपभोक्ता संरक्षण हेतु चीनी की स्टाक लिमिट घटाई
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): केन्द्र व प्रदेश सरकार उपभोक्ता हितों के संरक्षण हेतु सभी सम्भव व आवश्यक कदम उठा रही है। चीनी के फुटकर दामों पर निमंत्रण हेतु सरकार ने चीनी की स्टाक लिमिट घटाकर आधी कर दी है।
केंद्र ने चीनी कारोबारियों के लिए भंडारण सीमा को मंगलवार को और कड़ा करते हुए इसे 4,000 क्विंटल से घटाकर 2,000 क्विंटल कर दिया। यह सीमा 15 सितंबर से 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगी। सरकार ने यह कदम चीनी की ऊंची खुदरा कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए उठाया है।
खाद्य मंत्रालय ने बयान में कहा कि एक अगस्त से लागू 4,000 क्विंटल की भंडारण सीमा कोलकाता और उसके आसपास शहरी व उपनगरीय इलाकों की क्षेत्र विशिष्ट बाजार जरूरतों को देखते हुए अपरिवर्तित रहेगी। इस कदम का उद्देश्य घरेलू बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा जमाखोरी एवं सट्टेबाजी पर रोक लगाना है। संशोधित नियमों के तहत कारोबारी चीनी प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन से अधिक समय तक भंडार नहीं रख सकता।
दातों की झनझनाहट को नजरअंदाज ना करें, नि:शुल्क सलाह के लिए कॉल करें: 7668219093, 9997097671


















